Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ब्रेकिंग :

latest

अनलॉक हुआ धमतरी, 13 जून तक के लिए कलेक्टर ने दिया आदेश

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज  धमतरी । कलेक्टर  एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु आगामी 13 जून तक के लिए...

 


छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज 

धमतरी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु आगामी 13 जून तक के लिए सशर्त अनलॉक संबंधी आदेश पारित किया है,

 जो कि सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। जारी आदेश के तहत विभिन्न गतिविधियां में प्रतिबंध और संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं।सिनेमा हॉल, थिएटर, स्वीमिंग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स, पर्यटन स्थल में पिकनिक, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रैली, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा, धरना प्रदर्शन इत्यादि पर अब भी प्रतिबंध लागूइसके तहत आगामी 13 जून तक सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, स्वीमिंग पूल, वॉटर स्पोर्ट्स, पर्यटन स्थल में पिकनिक, चौपाटी के रूप में चिन्हांकित स्थलों में दुकानों का संचालन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रैली, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभा, धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया गया है।

 प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं हर रोज सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगी। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा।शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक जिन व्यवसायों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनमें होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा 50% बैठक क्षमता के साथ, क्लब, बार, शादी गृह, धर्मशाला, ठेलों में घूम-घूमकर अथवा स्थायी रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वाली इकाईयां जैसे-चाट, चाउमीन, एगरोल ठेले इत्यादि शामिल हैं। 

जारी आदेश में कहा गया है कि 13 जून तक जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत विवाह कार्य संपादित किया जा सकता है, किन्तु वर-वधु दोनों पक्षों को मिलाकर केवल 20 व्यक्ति ही विवाह में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सम्मिलित होने वाले 20 व्यक्तियों का नाम आवेदन में लिखकर देना होगा। एसडीएम विवाह संबंधी आदेश में इन 20 व्यक्तियों के नाम को अभिप्रमाणित कर उसमें सील लगाएंगे।

बताया गया है कि लॉकडाउन अवधि अथवा उसके बाद आगामी आदेश तक धर्मशाला, होटल, मैरिज पैलेस, शादीगृह कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्तियों के साथ ही संचालन की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम के संचालन में लगने वाले सभी सेवा प्रदाता यथा कैटरिंग इत्यादि को मिलाकर अधिकतम शामिल व्यक्तियों की संख्या 30 हो सकती है। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि विवाह कार्यक्रम में ऑर्केस्ट, मनोरंजन से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। 

इसके अलावा सभी देव उपासना के स्थल आम व्यक्तियों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन उन स्थलों में परिसर के भीतर एक बार में 20 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश निषेध रहेगा। जिले में आगामी 13 जून तक किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन जैसे मेला, धार्मिक पर्व इत्यादि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के भीतर सभी पर्यटन स्थल उक्त अवधि में बंद रहेंगे, लेकिन पर्यटन के रूप में चिन्हांकित सभी रिसॉर्ट इत्यादि खुले रहेंगे। वॉटर स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां केवल इनहाउस गेस्ट के लिए चालू रहेंगी। आगामी आदेश तक जिले के ग्रामीण तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में लगने वाले सभी साप्ताहिक हाट-बाजार बंद रहेंगे।

शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ खुले रहेंगे

जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें 50% कर्मचारियों की उपस्थिति मान्य की जाएगी। शेष कर्मचारी घर में बैठकर कार्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए कार्य को संपादित करेंगे। गौरतलब है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी शासकीय कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में कार्य संपादन के लिए बुला सकते हैं। जिले में सभी तरह की परिवहन सेवाएं बिना किसी समय बाधा के संचालित रहेंगी।

इसी तरह गोदाम एवं मंडियां सामान्य कार्यावधि के अनुरूप संचालित हो सकती हैं। साथ ही जिले में संचालित उद्योग, फैक्टरी में 24×7 कार्य संपादित किया जा सकेगा, किन्तु उद्योग संचालक को कोविड संक्रमण से बचने के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिले के भीतर आवागमन के लिए किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं है। किन्तु अंतर्राज्यीय पास यदि आवश्यक हो तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी वास्ते कलेक्टर के नाम से जारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। 

इसके तहत सार्वजनिक स्थलों में थूकने पर 200 रूपए, मास्क नहीं पहनने, छूट अवधि के बाद घूमते पाए जाने तथा दुकानों के भीतर सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर 500-500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधात्मक दुकानों का संचालन करते पाए जाने पर 2000 रूपए और होम आइसोलेशन के नियमों का उल्लंघन करने, धनात्मक व्यक्ति द्वारा दुकान खोलने और बिना डॉक्टरी प्रिसक्रिप्शन के मेडिकल दुकान में दवा बेचने पर 5000-5000 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

 अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार सभी ग्रामीण तथा नगरीय निकाय, पुलिस अधिकारियों को प्रदाय किया गया है। अर्थदण्ड से प्राप्त राशि तत्काल शासकीय खजाने में चालान के जरिए जमा किया जाएगा और इसकी सूचना संबंधित कार्यालयों को अगले कार्यदिवस तक किसी भी स्थिति में देनी होगी। 

जारी आदेश के तहत रविवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। रविवार को लॉकडाउन अवधि में अस्पताल प्रबंधन से संबंधित सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस डिलीवरी, मिल्क पार्लर, फायर ब्रिगेड, स्वच्छता, पेयजल तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित सेवाएं चालू रहेंगी। बताया गया है कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860, की धारा 188, ऐपीडेमिक एक्ट 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के तहत कठोर तथा दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं।

No comments