छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज धमतरी । कुरुद विगत दिनों शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया कि कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की ...
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धमतरी । कुरुद विगत दिनों शासन द्वारा निर्देश जारी किया गया कि कोरोना से मृत हुए लोगों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिलाई जाएगी। कुरुद तहसील आफिस में पांडेय लॉ चैम्बर्स में अधिवक्ता रमेश पांडेय अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जरूरमंद लोगों को इस योजना से जुड़ी आवश्यक जानकारी मुहैया करवा रहे है।
उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि यह सरकार का सबसे बेहतरीन कदम है जो आवेदन प्रस्तुति से 30 दिवस के अंदर जिला कलेक्टर के द्वारा चेक के माध्यम से 50000 रुपया दिया जाना है।जिसके लिए कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ आश्रितसहित मृतक का आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फ़ोटोकॉपी राशनकार्ड सेल्फ अटेस्टेड सहित तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत करना है l
श्री पांडेय ने बताया कि उन्होंने आमजनो की सुविधा के लिए निशुल्क रूप में कुरुद तहसील स्थित पांडेय लॉ चेम्बर में इस योजना से जुड़े जरूरत मन्दों को जानकारी सहित फार्म भरने की सुविधा प्रदान की है। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव सहयोग कर मुआवजा दिलाने में सहयोग किया जाएगा l
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