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छत्तीसगढ़: प्रदेश में बदल गए ट्रैफिक नियम अब नियम तोड़ने पर देना होगा डबल जुर्माना

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने नए मोटरयान अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसके तहत नियमों को तोड़ने वालों पर ...

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने नए मोटरयान अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इसके तहत नियमों को तोड़ने वालों पर बढ़ा हुआ समन शुल्क जुर्माना लगेगा, सरकार यातायात और पुलिस अब यातायात नियमों के पालन कराने सख्ती से पेश आएगी. केन्द्र सरकार ने बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती बरतते हुए नए नियमों को लागू किया है. राज्य सरकार ने उसी कड़ी में नए मोटरयान अधिनियम की धाराओं पर संशोधित समन शुल्क की सूचि जारी की है. इसमें कई धाराओं में जुर्माना को बढ़ा दिया है।

नए मोटरयान अधिनियम के संशोधन के बाद अगर आप किसी नाबालिगको वाहन देते हैं तब आप को जेल भी जाना पड़ सकता है, 

यहां तक के लालबत्ती को तोड़ा तो भी 100 रुपए अतिरिक्त जुर्माना पहले की तुलना में देना होगा

जिस भी व्यक्ति के नाम वाहन होगा उसे 25 हजार और नाबालिग को 25 हजार कुल 50 हजार का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रवाधान रखा गया है

अगर आप यातायात नियमों का उल्लंघन करते है तो सावधान हो जाइए. नए नोटिफिकेशन में कई जुर्माना को बढ़ा दिया गया है.

नए नियमों के तहत एम्बुलेंस का रास्ता रोकनें वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगेगा.

बिना बीमा के वाहन चलानें वालों पर 2000का जुर्मान

ओवरलोड गाड़ी चलाने वालों पर 200 से स्थान पर 20000 का जुर्माना लगेगा

अवैध रुप से पार्किंग पर 200 से बढ़ा कर 300 किया गया

बिना हेलमेट पर 500 का जुर्माना

लालबत्ती को जम्प करनें पर 200के स्थान पर 300 का जुर्माना

स्टंट या खतरनाक गाड़ी चलाने पर 1000 का जुर्माना

वाहनों के रेसिंग पर 5000 का जुर्माना

दो पहिया वाहन पर त्रिपल सवारी 200 से बढ़ा कर 500 रुपय जुर्मान किया गया

बिना लाइसेंस के वाहन चलाना 500 से बढ़ा कर 1000 तक जुर्माना

बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 200 से बढ़ा कर 500 का जुर्माना

मोटर वाहनों और घटकों के निर्माण,रखरखाव बेचना और परिर्वतन जैसे अपराध पर 1 लाख तक का जुर्माना 

यातायात एमआर मंडावी ने बताया कि मोटरयान अधिनियम में संशोधित समन शुल्क की सूचि जारी की गई है ।

राज्य सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है जिसे पालन कराने विभाग जुटा हुआ है।

    संपादक

प्रदीप गंजीर ( छ. ग.)

मो. 9425230709

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