छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज बिलासपुर । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब स्कूल-कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में पान-गुटखा और सिगरेट बेच...
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बिलासपुर । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब स्कूल-कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में पान-गुटखा और सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई के साथ ठेला आदि को जब्त भी किया जाएगा।
वर्ष 2025 तक प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत तंबाकू और सिगरेट बेचने वालों पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। शासन स्तर पर इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग को सौंपी गई है। उन्हें संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। इसकी पहली कड़ी में स्कूल व कॉलेज के आसपास संचालित होने वाले पान ठेले आदि को बंद कराने के आदेश शासन से मिला है।
कोटपा एक्ट के तहत स्कूल व कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में पान, सिगरेट की बिक्री प्रतिबंधित है। लेकिन प्रतिबंध के बाद भी खुले तौर पर नशे का सामान शिक्षा संस्थानों के सामने बेचा जा रहा है। इसकी वजह से छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन ने बताया कि इसके लिए टीम तैयार की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही कार्रवाई के लिए टीम निकलेगी।
दी है कुछ दिन की मोहलत
सीएमएचओ डॉ. प्रमोद महाजन ने बताया कि टीम तैयार करने तक स्कूल व कॉलेज के पास पान ठेला संचालित करने वालों की मोहलत दी गई है। यदि पान ठेला आदि 200 मीटर के दायरे में आता होगा तो इन्हें समय रहते हटा लिया जाए। जब टीम कार्रवाई करेगी तो सीधे तौर जुर्माना लगाने के साथ ठेला जब्त किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
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