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बी.सी.एस. शासकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय धमतरी मे विधि भाग तीन के विद्यार्थियों ने मुटकोर्ट की लिया प्रस्तुतीकरण

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज मुकेश कश्यप धमतरी:- बी सी एस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी के विधि भाग तीन (सेमेस्टर प्रथम) विषय मुटकोर्ट एक्...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

मुकेश कश्यप धमतरी:- बी सी एस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी के विधि भाग तीन (सेमेस्टर प्रथम) विषय मुटकोर्ट एक्सरसाइज एंड इंटरशिप के अंतर्गत प्राचार्य डॉ श्रीदेवी चौबे के निर्देशन तथा विधि विभाग अध्यक्ष प्रोफ़ेसर दुर्गेश प्रसाद एवं डॉक्टर सपना ताम्रकार, प्रोफेसर पंकज जैन, प्रोफेसर कोमल प्रसाद यादव व डॉ प्रेमनाथ भारती के कुशल मार्गदर्शन में मुटकोर्ट न्यायालय में एक अपराधिक मामले धारा 302 आई पी सी एवं अन्य, हत्या तथा दीवानी मामले का प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रथम मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 तथा 201 एवं आयुक्त अधिनियम की धारा 25 व 27 के अंतर्गत लोक अभियोजक ने मामले की शुरुआत की लोक अभियोजक ने सहायक लोक अभियोजकों ने अभियुक्ति को दंडित करने के लिए सबूतों तथा क्रमसा अनेकों गवाहों को पेश किया। साथ ही अपने तर्कों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष के अभियुक्तों को दोष मुक्त करने हेतु साक्ष्य एवं सबूत को विधि सम्मत एवं तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया अंत में न्यायालय ने धारा 302 तथा 201 भारतीय दंड संहिता 1860 के एवं आयुक्त अधिनियम की धारा 2527 के अंतर्गत दोषी माना एवं धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास धारा 201 के अंतर्गत साक्ष्य विलोपन हेतु 3 वर्ष एवं आयुक्त अधिनियम की धारा 25 व 27 के अंतर्गत 1 माह का कारावास का सजा सुनाया इस मामले में न्यायाधीश विधि छात्रा रीना घोघरे, नीलू नरवानी स्टेनोग्राफर, देविका प्लीडर थे इस मामले में लोक अभियोजक कुमारी विनीता, साहू लोक अभियोजक साधना ध्रुव का बचाव पक्ष की अधिवक्ता अनिल कुमार साहू, तुकेश्वरी साहू, विनोद साहू तथा प्रियंका यदू थी गवाह के रूप में दीपाली सोनी मनीष ध्रुव भोज राम साहू नीतीश ठाकुर, कल्पना शुभम चांवला थे, विवेचना अधिकारी अविनाश चंद्राकर अनु महोबिया, मेडिकल ऑफिसर नेहा डॉक्टर एवं गीतांजलि बघेल पटवारी छाया साहू, मोहित आरक्षक भारती निर्मलकर थी।

पारिवारिक मामलों के अंतर्गत परिवार में हिंदू विवाह अधिनि यम की धारा 13 क अंतर्गत विवाह विच्छेद का प्रकरण प्रस्तुत हुआ। वादी वैवाहिक जीवन से तंग आकर विवाह विच्छेद की मांग की आबादी की अधिवक्ता मोनिका सिन्हा विकास शर्मा एवं अश्विन गोलछा ने अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा एवं क्रमसा गवाहों को पेश किया प्रतिवादी की भूमिका मे संगीता साहू भी उनके अधिवक्ता प्रेमराज देवांगन गुना विधि दम जो एवं अर्चना कोटवारी ने इन्होंने अपने पत्र को साक्ष्य एवं गवाहों के माध्यम से विधिसम्मत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 का उल्लेख किया।

 अंत में न्यायालय ने दोनों प्रश्नों को सुनने के उपरांत विवाह विच्छेद की हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क के आधार पर पारित किया परिवार न्यायालय में न्यायाधीश की भूमिका गोविंदा गंजीर थे गवाह की शादी की भूमिका तेजस्वी सोनकर थे।

साथ ही चुम्मन लाल दीपक कुमार लोमेश, लिकेश सेन, प्रतीक लालवानी, नमिका देवांगन, दीपिका साहू, एवं अन्य विद्यार्थियों ने अपने दायित्वों का गंभीरता पूर्वक निर्वहन किया न्यायालय की लाइव जीवंत प्रक्रिया देखने हेतु डॉक्टर हेमवती ठाकुर सहायक प्राध्यापक इतिहास विधि सलाहकार अधिवक्ता शंकर देवांगन ग्रंथपाल श्रीमती दीपा साहू एवं चंद्र प्रकाश एवं विधि भाग 32 तथा एक के घाट निर्धारित इस कोड में उपस्थित रहे, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ श्रीमती श्रीदेवी चौबे विधि विद्यार्थियों के प्रस्तुतीकरण की सराहना की विधि विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दुर्गेश प्रसाद ने कहा कि विधि विभाग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है सपनाताम्रकार, प्रो पंकज जैन, कमल प्रसाद यादव एवं डॉ प्रेमनाथ भारती ने मूटकोट स्तुति करण की तारीफ की एवं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना की।

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