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गन्ना जूस बेचने वाले कृपया ध्यान दें…. गुणवत्ता, स्वच्छता और पंजीयन की होगी जांच

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज बलौदा बाजार- गन्ना जूस बेचने वाली संस्थानें कृपया ध्यान दें, कारोबार संचालन के लिए जरूरी पंजीयन करवा लें, नहीं तो अर्...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

बलौदा बाजार- गन्ना जूस बेचने वाली संस्थानें कृपया ध्यान दें, कारोबार संचालन के लिए जरूरी पंजीयन करवा लें, नहीं तो अर्थदंड जैसी सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा संस्थान परिसर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना होगा। यह भी अनिवार्य होगा।

सीजन ने दस्तक दे दी है। गन्ना जूस बेचने वाली संस्थानों में रौनक बढ़ने लगी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इस बार, इस कारोबारी क्षेत्र की सघन जांच की योजना तैयार कर ली है। यह इसलिए क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर लापरवाही की खबरें आ रहीं है। इसके अलावा बगैर पंजीयन यह क्षेत्र कारोबार कर रहा है।

होगी जांच गुणवत्ता की

प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि जिस माहौल में गन्ना जूस बेचा जा रहा है, वह गुणवत्ता के मानक को पूरा नहीं करता। स्वच्छता का जैसा अभाव यहां देखा जा रहा है, इससे जूस की क्वालिटी पर प्रतिकूल असर की पूरी आशंका बनी हुई है। लिहाजा जांच के दौरान इस पर विशेष नजर रहेगी। संदेश एकदम साफ है कि छोटी सी भी गलती इस क्षेत्र को बेहद भारी पड़ेगी।

अपशिष्ट प्रबंधन सही नहीं

जूस निकाले जाने के बाद गन्ना का वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जैसी लापरवाही दिखाई जा रही है, वह कई तरह की स्वास्थ्यगत समस्या की वजह बन सकती है। लिहाजा इन संस्थानों को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिए गए सुझाव मानने होंगे। दोबारा जांच में सुधार नहीं मिला, तो नियमानुसार सजा के प्रावधान लागू होंगे।

यह अनिवार्य

प्रशासन ने पाया है कि गन्ना जूस बेचने वाली संस्थानों में से अधिकतर ने संस्थान संचालन के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जांच के दौरान यह बिंदु भी प्रमुख होगा। यह अनिवार्यता कुल्फी, शेक, शिकंजी, शरबत, बर्फ और आइसक्रीम बेचने वालों पर भी समान रूप से प्रभावी होगा। प्रशासन ने इनकी भी जांच की ठानी है।

होगी सघन जांच

“गन्ना जूस, मिल्क शेक, बर्फ, शिकंजी, कुल्फी, आइसक्रीम और बर्फ बेचने वाली संस्थानों की जांच की तैयारी हो चुकी है। गुणवत्ता की जांच मोबाइल फूड लैब वैन में की जाएगी।”

उमेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बलौदा बाजार


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