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बेरोजगारी भत्ता नोटिफिकेशन जारी, जानिए पात्रता और अपात्रता की शर्तें

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय ने राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के शिक्...

छत्तीसगढ़ कौशल न्युज

रायपुर:- छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय ने राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के शिक्षित एवं पात्र बेरोजगारों को 01 अप्रैल 2023 से प्रति माह 2500 रु. मासिक भत्ता हेतु विभागीय नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय द्वारा जारी आदेशानुसार पात्र बेरोजगारों को 2500 रु. आगामी 2 वर्षों के लिए ब्र्रोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। 

बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता की शर्तें

1. इस योजना के अंतर्गत पात्र बेरोजगारों को पहले एक वर्ष बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा उसके बाद लाभकारी नियोजन नहीं होने पर पुनः एक वर्ष और बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 

2. आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने चाहिए। 

3. आवेदक की आयु 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होने चाहिए। 

4. आवेदक मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण हो। 

5. आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो और आवेदक का 01 अप्रैल की स्थिति में न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण का दो वर्ष पूर्व का रोजगार कार्यालय में पंजीयन हो। 

6. आवेदक के आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। परिवार से आशय है पति , पत्नी , आश्रित बच्चें एवं माता , पिता। 

अपात्रता की शर्तें

1. एक परिवार से एक ही बेरोजगार को भत्ता दिया जाएगा। एक से अधिक आवेदन होने पर दूसरे व्यक्ति का आवेदन निरश्त हो जाएगा। 

2. आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य का चतुर्थ श्रेणी और ग्रुप डी को छोड़कर केंद्र अथवा राज्य के अधीन कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। 

3. यदि आवेदक को शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर दिया जाता है जिसे आवेदक स्वीकार नहीं करता है तो वह आवेदक भत्ता हेतु अपात्र हो जाएगा।

4. ऐसे आवेदक जिनके परिवार में न्यनूतम 10000 रु. के पेंशन भोगी होंगे वे परिवार के सदस्य भत्ता हेतु अपात्र होंगे। 

5. वे परिवार जिन्होंने पिछले वर्ष इनकम टेक्स भरा हो वे अपात्र होंगे। 


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