छत्तीसगढ़ कौशल न्युज धमतरी:- पुलिस से डीएसपी. ट्रैफिक श्री मणिशंकर चन्द्रा एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियम...
छत्तीसगढ़ कौशल न्युज
धमतरी:- पुलिस से डीएसपी. ट्रैफिक श्री मणिशंकर चन्द्रा एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद शास. उत्कृष्ट उच्च० माध्य० विद्या० कुकरेल पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित 150 छात्र-छात्राओं को वाहन दुर्घटना के कारणों के संबंध में बताते हुए छोटे वाहन चालक के द्वारा बड़े वाहन को गलत दिशा से ओवरटेक करते समय दुर्घटना घटित होती है, इसलिए छोटे वाहनों को बड़ी वाहनों से ओवरटेक नही करना चाहिए, ओवरटेक करना आवश्यक हो तो हमेशा दाहिने साईड करना चाहिए, ओवरटेक करने का दो समय होता है, पहला दिन में व दूसरा रात्रि में दिन के समय हमेशा चौड़ी जगह देखकर हार्न बजाते हुए ओवरटेक करना चाहिए, रात्रि के समय हार्न बजाने के साथ ही अपने वाहन के हेड लाईट को अपर-डीपर देते हुए सही स्थान से ओवरटेक करना चाहिये जिससे दुर्घटना नही होगी।
यातायात कानून के संबंध में जानकारी देते बताया गया कि कोई नाबालिक वाहन चालक द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिक बच्चें के पालक के उपर जुर्माना लगेगा, जिसमें 25000/- रूपये तक का जर्माना व तीन महीने का सजा का प्रावधान रखा गया है, उसीप्रकार तीन सवारी में चलने वाले के लिए 300/- रूपये, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट के वाहन चालाने पर 500/- रूपये, तेजगति वाहन चलाने पर 2000/-, बिना बीमा के वाहन चालन करने पर 2000-4000/- रूपये, मोबाईल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने पर 1000/- रूपये, पाल्युशन सर्टिफिकेट नही रखने से 1000/- रूपये परिसमन शुल्क राशि शासन द्वारा निर्धारित की गई है बताकर वाहन एवं सायकल से सफर में जाने के पूर्व भलीभांति चेक कर लेना चाहिए की कोई यांत्रिक खराबी तो नही है, जैसे हवा, ब्रेक या चैन सही है, कि नही है, साथ ही वाहन का संपूर्ण दस्तावेज आर.सी. बुक, ड्राईविंग लायसेंस, फिटनेश प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र की छांयाप्रति रखने या मोबाईल के डिजिटल लॉकर में रखे बताकर यातायात नियम संबंधित पाम्पलेट वितरण किया गया।
धमतरी पुलिस से डीएसपी. ट्रैफिक श्री मणिशंकर चंद्रा एवं सउनि. चन्द्रशेखर देवांगन द्वारा शहर में संचालित सेंट जेवियर्स स्कूल में पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें स्वयं के वाहन से आने वाले नाबालिग बच्चों को वाहन से नही आने के संबंध में हिदायत देते हुए मौके पर स्कूली बच्चों के पालकों एवं स्कूल संचालक को बुलाकर नाबालिग बच्चों को वाहन चलाते स्कूल में नहीं आने देने एवं पालको को नाबालिक बच्चों को वाहन नही देने समझाईश दी गई।
दोबारा चेकिंग करने पर अगर नाबालिग बच्चे वाहन से स्कूल आते पाये जाते है, तो संबंधित बच्चे के पालक पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी। यातायात पाठशाला में विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार बैस, शिक्षक श्रीमती निर्मला साहू, श्रीमती प्रीति नाथन, श्री धीरज चन्द्राकर, एवं स्टाप तथा यातायात शाखा से, सउनि सुरेश नेताम, आर. अनिल साहू, संदीप यादव एवं 150 स्कूली छात्र-छात्राऐं सम्मिलित रहें।
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