छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज रायपुर । राजधानी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सितंबर माह में 6 दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में शन...
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रायपुर । राजधानी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सितंबर माह में 6 दिन मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में शनिवार को नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश का उल्लंघन कर दुकानें खोलने पर कार्रवाई की जाएगी। 4 सितंबर को पर्युषण पर्व के प्रथम दिन
10 सितंबर को गणेश चतुर्थी
11 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिन
17 सितंबर को डोल ग्यारस
19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी
21 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा के पर्व के दिन मांस-मटन की बिक्री नहीं होगी।
नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडेय ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के पालन में निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। सितंबर माह के उक्त दिनों में मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
किसी भी दुकान में मांस-मटन के विक्रय पर मांस जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस/मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का पालन तय करवाएंगे। सभी अधिकारी अपने संबंधित जोन क्षेत्रों के मटन बाजारों में सतत निगरानी रखेंगे।
संपादक
प्रदीप गंजीर ( छ. ग.)
मो.9425230709
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