Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

ब्रेकिंग :

latest

सहारा इंडिया प्रमुख चेयरमैन सुब्रत राय को गिरफ्तार करने.... क्या है पूरा मामला पढ़े

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज मध्य प्रदेश । दतिया पुलिस गुरुवार को सहारा समूह के चेयर मैन सुब्रत राय सहारा पर दर्ज धोखाधड़ी के केस में गिरफ्ता री व...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

मध्य प्रदेश । दतिया पुलिस गुरुवार को सहारा समूह के चेयर मैन सुब्रत राय सहारा पर दर्ज धोखाधड़ी के केस में गिरफ्ता री वॉरंट लेकर लखनऊ स्थित सहारा सिटी पहुंची. सुब्रत राय समेत सहारा समूह के 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है. एमपी पुलिस को मौके पर कोई आरोपी नहीं मिला, जिसके बाद वह 5 मई को कोर्ट में आने का नोटिस थमाया वहां से लौट गई. पुलिस टीम के साथ लखनऊ पहुंचे दतिया इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा का कहना कि शहर कोतवाली में दर्ज 14 केस में लगभग दो करोड़ की रकम हड़पने का मामला है। 

लोगों ने सहारा की स्कीम में पैसा जमा किया लेकिन जब स्कीम मेच्योर हुई तो पैसा वापस नहीं मिला. 'चिट फंड सोयायटी बनाकर पैसा हड़प लिया। सुब्रत राय सहारा के खिलाफ दतिया की शहर कोतवाली में चिट फंड सोसायटी बनाकर लोगों का पैसा हड़पने के 14 केस दर्ज हैं. इन केस में सुब्रतो राय, सुब्रत रॉय सहारा की पत्नी स्वप्ना रॉय, अनिल कुमार पांडे, डीके श्रीवास्तव, रूमी दत्ता, करुणेश अवस्थी, राणा सिया और अब्दुल दबीर के नाम भी शामिल है. दतिया शहर कोतवाली में दर्ज ऐसे ही एक केस में जारी गैर जमानती वॉरंट को लेकर पुलिस की टीम लखनऊ पहुंची. एमपी पुलिस का साफ कहना था गिरफ्तारी वॉरंट जारी है इसलिए सुब्रत राय मिलेंगे तो गिरफ्तार कर ले जाएंगे ।

डेढ़ घंटे पूछताछ करती रही एमपी पुलिस दतिया जिले के शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा गुरुवार को 3 सब इंस्पेक्टर व 3 कॉन्स्टेबल लेकर लखनऊ के गोमती नगर थाने पहुंचे. मध्य प्रदेश पुलिस ने स्थानीय पुलिस से सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ कोर्ट से जारी गैर जमानती वॉरंट को तामील कराने के लिए कागजी कार्रवाई की. मध्य प्रदेश पुलिस टीम ने सहारा सिटी में करीब डेढ़ घंटे तक पूछताछ की लेकिन वहां कोई भी आरोपी उनको नहीं मिला ।

SC की रोक के कारण नहीं लौटा पा रहे पैसा' सहारा समूह की लीगल टीम के हेड बीएन त्रिपाठी का कहना कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सहारा समूह के किसी भी संपत्ति को बेचने पर रोक लगाई गई है. अगर कोई संपत्ति बेची जाए तो उसे सेबी के अकाउंट में जमा करना होगा. हम मानते हैं कि लोगों ने पैसा जमा किया, हमारी देनदारी भी है. हम पैसा भी देंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते पैसा नहीं दिया जा सका, फिलहाल दतिया कोर्ट से जारी इस गैर जमानती वॉरंट को लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

        संपादक

प्रदीप गंजीर रायपुर (छ ग)

मो.  9425230709

No comments