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छत्तीसगढ़: प्रदेश सरपंच संघ ने विभिन्न मागो को लेकर किया धरना प्रदर्शन

  छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज रायपुर:-  प्रदेश सरपंच संघ अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शुक्रवार को रायपुर धरनास्थल पर संख्या आंदोलन किया प्रदेश ...

 

छत्तीसगढ़ कौशल न्यूज

रायपुर:- प्रदेश सरपंच संघ अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शुक्रवार को रायपुर धरनास्थल पर संख्या आंदोलन किया प्रदेश सरपंच संघ द्वारा फरवरी में बैठक बुलाई गई थी। इसमें शासन-प्रशासन से की गई मांगो पर विस्तार से चर्चा हुई थी। 15 दिन में मांग पूरी न होने की स्थिति में संघ द्वारा प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया गया था। जो आज इसका असर भी दिखा। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष गोपाल ढ़िबर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुरानी मागो प्राप्त करने के लिए हम लोग आज रोड में आये है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन सांकेतिक है आगे अगर सरकार हमारी मागे नही सुनती तो हम फिर एक बार बड़ा आंदोलन करेगे।ढिबर ने बताया कि आज हम सभी SDM को सरकार के नाम से दे ज्ञापन दिए है हम अब देखते है सरकार कब तक सरपंचो की समस्या सुनती है
उन्हों ने आगे बताया कि कई बार सरकार और प्रशासनिक अधि कारियों से चर्चा हुई लेकिन अभी तक कोई भी हल नही निकला इसलिए छत्तीसगढ़ सरपंच संघ को राजधानी रायपुर में आंदोलन करना पड़ा

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ प्रमुख मांगे पंचायती राज अधिनियम में उद्धृत धारा 21 का विलोपन एवं धारा 40 का संशोधन किया जावें । यह कि 15 वें वित्त की राशि को जिला , जनपद तथा ग्राम पंचायतों को पूर्ववत 5 : 5 : 90 के अनुपात में आबंटित करें एवं विकास कार्यों में व्यय हेतु ग्राम पंचायतों को पूर्ववत स्वतंत्र अधिकार प्रदान की जावें । 

ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए वर्तमान S.O.R और कारिजेंडम के आधार पर प्राक्कलन तैयार की जावें । 

सरपंच ग्राम पंचायत की सेवाकाल के अंदर दुर्घटनाग्रस्त शारीरिक एवं मानसिक क्षति अथवा मृत्यु होने पर बीमा राशि 10:25 लाख रुपये निर्धारित की जावें । 

सरपंच मानदेय की मासिक राशि- 25 हजार रूपये निर्धारित की जावें तथा सरपंच मद में प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये प्रदान की जावें । 

विकास कार्यों की राशि को सीधे ग्राम पंचायत की खातों में भेजी जावें एवं किसी अन्य एजेंसी को ग्राम पंचायत की कार्य एजेंसी न बनायी जावें । 

मनरेगा योजना में निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय हेतु 40 % राशि का अग्रिम भुगतान की जावें । 

ग्राम पंचायतों को भी सोशल ऑडिट से मुक्त रखा जावें तथा अकुशल मजदूर प्रति मानव दिवस 300 / – रूपये एवं कुशल मजदूरों के लिए 380 / – रूपये की दर निर्धारित की जावें । 

सरपंच ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की दखल रहित बसाहट योग्य चिन्हित भूमि को भू –अभिलेख में आबादी करवाकर नियमानुसार , जरूरतमंद परिवारों को भूमि स्वामी अधिकार ( पट्टा ) आबंटन के लिए स्वतंत्र अधिकार प्रदान की जावें । 

ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों जैसे : – जल , जंगल , जमीन आदि प्राकृतिक संसाधनों को सरपंच ग्राम पंचायत की अनापत्ति के बिना शासन प्रशासन द्वारा अधिग्रहण न की जावें । 

प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित राशि को अतिशीघ्र जारी की जावें एवं ग्राम पंचायत व ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित पात्र परिवारों की सूची की प्रकाशन की जावें ।

मनरेगा के अंतर्गत सामाग्री मद की राशि का भुगतान 15 दिवस के भीतर की जावें । 

बंटवारा , नामांतरण आदि का अधिकार पूर्ववत ग्राम पंचायत को दी जावें । 

छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच संघ की कार्यालय संचालन हेतु उपयुक्त स्थल प्रदान की जावें । 

छत्तीसगढ़ प्रदेश में मादक द्रव्यों का व्यापार एवं सट्टा आदि को तत्काल बंद की जावें । 

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों द्वारा प्राप्त मद की राशि का प्रयोग अपने क्षेत्र से बाहर न की जावें ।

छत्तीसगढ़  सरपंच संघ ने अपनी मांगों को पूरा कराने राजधानी धरनास्थल आंदोलन किया

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