छत्तीसगढ़ कौशल न्युज मुकेश कश्यप कुरुद:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 4 से 11 मार्च की अवधि के अंदर " अंतर...
मुकेश कश्यप कुरुद:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 4 से 11 मार्च की अवधि के अंदर "अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह" के अवसर पर ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रो में निवासरत महिलाओं के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी केएल चरयाणी के दिशानिर्देश पर तहसील विधिक सेवा समिति कुरुद द्वारा ग्राम देवरी, तहसील भखारा में "अंतरराष्ट्रीय महिला सप्ताह " के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उपस्थित महिलाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम तथा राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोग के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गई।इसी तरह महिलाओं कों सँविधान में दिए गए महिलाओं के सम्बंध में जानकारी तथा मौलिक अधिकार ,मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए महिलाओं से सम्बंधित कानूनी जानकारी जैसे भरण-पोषण , महिलाओं का सम्पत्ति में अधिकार,घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम ,लैगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम ,महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के सम्बंध में जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम को जनक कुमार हिडको व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक सुश्री कुमुदिनी गर्ग न्यायाधीश वर्ग दो व तहसीलदार भखारा हनुमन्त श्याम द्वारा सम्बोधित किया गया।
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