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टंकी बनाने आए बिहार के आरोपी ने बढ़ाई नाबालिग से दोस्ती, फिर पत्नी बनाकर किया दैहिक शोषण, मिला 20वर्ष का कारावास

    छत्तीसगढ कौशल न्युज बालोद:- किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा अर्जुन - मुखिया पिता फुलो मुखिया, उम्र-2...

 

 

छत्तीसगढ कौशल न्युज

बालोद:- किरण कुमार जांगड़े, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद (छ.ग.) के द्वारा अर्जुन - मुखिया पिता फुलो मुखिया, उम्र-26 वर्ष साकिन-सिहौल टोला चकला, थाना-बिहार, जिला-सहरसा (बिहार) को भा.द.वि. की धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रू० अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। व्यतिक्रम पर एक-एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण सी.एल. साहू, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार दिनांक 03.11.2022 को पीड़िता के पिता थाना गुरूर में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.11.2022 के रात्रि 01:30 बजे घर में बिना बताये कहीं चली गई है, जिसका आसपास पता तलाश किया, कहीं पता नहीं चला, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री / पीड़िता को विधिपूर्ण संरक्षण से बिना सहमति के बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है।

           उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस थाना गुरूर द्वारा पीड़िता को आरोपी अर्जुन मुखिया के कब्जे से बरामद किया गया, तब पीड़िता को थाना गुरूर लाकर म.प्र.आ.-131 नर्मदा कोठारी द्वारा पीड़िता का कथन लिया गया तब पीड़िता बतायी कि सन् 2022 के गर्मी छुट्टी के समय हमारे गांव में पानी टंकी बनाने के लिए बाहर से काम कररने आये हुए थे, पीड़िता कपड़ा धोने के लिए तालाब जाती थी, तब बिहार का रहने वाला आरोपी अर्जुन मुखिया ने पीड़िता को अपना मोबाइल नंबर दिया। जिससे दोनों में बातचीत होने लगी, पीड़िता अपनी नाबालिग होना जानते हुए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर बहला-फुसलाकर पहली बार माह अगस्त 2022 को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया । फिर दिनांक 11.10.2022 को बैगीनगुड़ी मंदिर निपानी थाना बालोद में आरोपी पीड़िता से चुपके से शादी किया। उसके बाद रोज रात में मिलने के लिये बुलाता था और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता था। दिनांक 02.11.2022 के रात्रि करीब 12:30 बजे आरोपी अर्जुन मुखिया पीड़िता को ट्रेन से रायपुर से अपने गांव सिहोल टोला चकला, थाना-बिहरा, जिला-सहरसा (बिहार) में ले जाकर पत्नी बनाकर रखा था।

            जहां पर दिनांक 26.11.2022 को पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया गया। इस प्रकार आरोपी अर्जुन मुखिया पीड़िता के साथ अगस्त 2022 से 26.11.2022 तक लगातार जबरदस्ती दैहिक शोषण किया। पीड़िता के पिता के रिपोर्ट के आधार पर म.प्र.आ. नर्मदा कोठारी के द्वारा अभियुक्त के खिलाफ अपराध क्र० 455/2022 अंतर्गत संहिता की धारा 363, 366, 376 (2) (झ) (ढ) एवं लैंगिक अपराध की धारा 5 (ठ), 6 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 07.12.2022 को प्रस्तुत किया गया। पीड़िता प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक-अरूण कुमार साहू के द्वारा किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

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